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घर खरीदारों को मिलेगी 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त टैक्स छूट

नई दिल्ली। अगर आप घर खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने किफायती घर खरीदने पर मिलने वाली 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया है। हालांकि, इसके लिए घर की कीमत अधिकतम 45 लाख रुपये होना चाहिए। साथ ही इस लाभ को पाने के लिए आपके पास पहले से कोई दूसरी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए।
धारा 80ईईए के तहत मिलेगा लाभ- सस्ते घर खरीदारों को आयकर की धारा 80ईईए के तहत ब्याज अदाएगी पर कर छूट मुहैया कराई जाएगी। यह कर छूट होम लोन के ब्याज के भुगतान पर मिलने वाली 2 लाख रुपये के डिडक्शन से अलग है। आयकर कानून के धारा 24 के तहत होम लोन के ब्याज के भुगतान पर 2 लाख रुपये तक कर छूट उपलब्ध है। इस तरह घर खरीदार होम लोन पर 3.5 लाख रुपये तक कर छूट का फायदा उठा सकते हैं।
धारा 80सी के तहत 1.5 लाख की छूट- घर खरीदारों को ब्याज चुकाने के अलावा मूल धन पर भी आयकर की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये की छूट मिलती है। इससे पहले भी सरकार ने घर की बिक्री बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रॉपर्टी की कीमत और स्टाम्प ड्यूटी में 20 फीसदी तक के अंतर को मंजूरी प्रदान की है। यह सीमा दो करोड़ रुपये तक की प्रॉपर्टी के लिए है।
इस तरह ईएमआई का बोझ कम होगा- प्रॉपर्टी विशेषज्ञ प्रदीप मिश्रा ने बताया कि अगर कोई घर खरीदार 45 लाख रुपये तक की कीमत का घर खरीदता है और 40 लाख रुपये का लोन लेता है तो उसे साल के दौरान ब्याज की पूरी रकम पर छूट मिलेगी। इसके फायदे को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर घर खरीदार 20 फीसदी के टैक्स स्लैब में आता है तो इस छूट के बाद प्रभावी ब्याज दर 7 फीसदी से घटाकर करीब 5 फीसदी आ जाएगा। जहां तक ईएमआई का सवाल है तो नई छूट के बाद 40 लाख रुपये के लोन पर मासिक किस्त करीब 26,000 रुपये बैठेगी।
सभी को घर देने का लक्ष्य- सभी के लिए सस्ता घर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वित्त मंत्री ने होम लोन ब्याज पर मिलने वाली छूट को एक और अतिरिक्त वर्ष के लिए के लिए बढ़ाया है। गौरतलब है कि कोरोना संकट से पहले भी कई ऐसे फैक्टर रहे, जिनसे रियल एस्टेट सेक्टर दबाव में था। इस पहले से घरों की बिक्री बढ़ाने में मदद मिलेगी जिससे रियल एस्टेट सेक्टर को पटरी पर लौटने में भी मदद मिलेगी।

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