छत्तीसगढ़

दुर्ग जिले के नगरीय निकायों के लिए आदेश जारी

दुर्ग। जिले के नगरीय क्षेत्र में प्रभावशील धारा 144 के परिपेक्ष में समस्त नगरीय निकाय एवं नगर निगम दुर्ग, भिलाई, चरोदा, रिसाली की सीमा क्षेत्र के भीतर व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालन का समय निर्धारित कर दिया गया है। जिसके अनुसार सभी प्रकार की स्थाई एवं अस्थाई दुकानों की कार्यावधि प्रात: 6:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक रहेगी और रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा में टेकअवे, होम डिलीवरी, इंडोर डाइनिंग टेबल की समयावधि प्रात: 8:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक रहेगी। पेट्रोल पंप एवं मेडिकल स्टोर सभी नियंत्रण से मुक्त रहेंगे। सभी प्रकार की दुकानों के सामने दुकानदारों को स्वयं फ्लैक्स छपवाकर दुकानों के खुलने एवं बंद करने की समय सीमा को प्रदर्शित करना होगा। सभी व्यापारी, कर्मचारियों व ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। समस्त व्यापारिक गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी व्यवसायियों को अपने दुकान व संस्था में विक्रय हेतु मास्क रखना अनिवार्य होगा, ताकि बिना मास्क पहले खरीदारी करने के लिए ग्राहकों को सर्वप्रथम मास्क का वितरणध्विक्रय किया जाए एवं तत्पश्चात वस्तुओं व सेवाओं का विक्रय किया जाये । प्रत्येक दुकान व संस्थान में स्वयं तथा आगंतुकों के उपयोग हेतु सेनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। अगर किसी बाजार या अन्य किसी बाजार या क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन घोषित हो जाता है तो उस क्षेत्र के समस्त व्यवसाय बंद हो जाएंगे एवं क्षेत्र कॉन्टिनमेन्ट जोन के सभी नियमों का पालन करना होगा। यदि किसी व्यवसायी के द्वारा उपरोक्त में से किसी एक से अधिक शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो दुकान या संस्थान को 15 दिवस के लिए बंद कर दिया जाएगा।

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