राष्ट्रीय

नीतीश सरकार का फैसला, प्रदर्शनों में कानून तोडऩे वालों को न सरकारी नौकरी मिलेगी और न ठेका

पटना। विरोध-प्रदर्शन, सड़क जाम या ऐसे किसी अन्य मामले में हंगामा हुआ और विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है तो प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों को न नौकरी मिलेगी न ठेका। ऐसे मामलों में प्राथमिकी दर्ज होती है और किसी व्यक्ति के लिए खिलाफ आरोप-पत्र समर्पित हुआ तो उनके पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट में इसका स्पष्ट उल्लेख होगा। चार्जशीटेड होने पर इन व्यक्तियों को न तो सरकारी नौकरी मिलेगी न ही ठेका ले सकेंगे। बिहार सरकार से जुड़े ठेके में चरित्र प्रमाण पत्र अनिवार्य किए जाने के बाद डीजीपी एसके सिंघल ने पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन (पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट) के संबंध में एक विस्तृत आदेश जारी किया है। इसकी जरूरत कई कार्यों के लिए होती है। वहीं चरित्र प्रमाण पत्र भी इसी रिपोर्ट के आधार पर जारी होता है। पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट के दौरान किन बातों का ख्याल रखना है और किन बिंदुओं पर जांच करनी है इसे भी स्पष्ट किया है।

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