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हार्दिक पांड्या और केएल राहुल के खिलाफ राज्य सरकार को कोई सख्त कार्रवाई न करे : हाईकोर्ट

जोधपुर। राजस्थान हाई कोर्ट ने एक चैट शो के दौरान महिलाओं के लिए आपत्तिजनक टिप्पणियां करने को लेकर फिल्ममेकर करन जौहर, क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और केएल राहुल के खिलाफ दायर याचिका पर राज्य सरकार को कोई सख्त कार्रवाई न करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले की ताजा तथ्यात्मक रिपोर्ट भी पेश करने को कहा है।
जोधपुर के सरेचा गांव के रहने वाले डॉक्टर मेघवाल ने क्रिकेटर हार्दिक पांड्या, केएल राहुल और फिल्म निर्माता करण जौहर के खिलाफ लुनी पुलिस से शिकायत की थी। एफआईआर में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि टीवी शो ‘कॉफी विद करन’ में पांड्या ने महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी की थी।
इसके बाद पांड्या और केएल राहुल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस एफआईआर को रद्द करने के लिए कहा था। कोर्ट पहले ही दोनों को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे चुका है। करण जौहर की याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने शिकायतकर्ता और राज्य सरकार से इस केस में अपने-अपने जबाव दायर करने को कहा है। कोर्ट ने कहा, ‘याचिकाकर्ता को उनका केस कानूनी प्रतिनिधि या कानूनी सलाहकार के जरिए जांच ऑफिसर के सामने रखने की इजाजत है।’

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