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कोर्ट से विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत, लगाई गिरफ्तारी पर रोक

नई दिल्ली। आप नेता अमानतुल्लाह खान को दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को गिरफ्तारी से पहले जमानत दे दी। दिल्ली पुलिस ने उन पर हत्या के एक मामले के आरोपी को पुलिस से भागने में मदद करने का आरोप लगाया था। अदालत ने उन्हें जांच अधिकारी (आईओ) द्वारा बुलाए जाने पर जांच में शामिल होने का निर्देश दिया। पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि उससे पूछताछ सीसीटीवी निगरानी में हो। मामले में अगली सुनवाई 24 फरवरी को होनी है।
आप विधायक ने बुधवार को नई दर्ज की गई एफआईआर में अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया। खान ने जांच में शामिल होने से पहले सुरक्षा का अनुरोध करते हुए दावा किया था कि उनके खिलाफ आरोप निराधार हैं। पुलिस के मुताबिक, आप विधायक अमानतुल्लाह खान कथित तौर पर आरोपी शावेज खान को बचा रहे थे, जिसे अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा को ईमेल के जरिए भेजे गए पत्र में अमानतुल्लाह खान ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस उन्हें झूठे मामले में फंसा रही है.
खान ने बताया कि क्राइम ब्रांच की टीम ने छापेमारी के दौरान शावेज खान को पकड़ लिया था, लेकिन वह जमानत पर बाहर था और उसने जमानत के दस्तावेज पेश किये थे. हालाँकि, अदालत के रिकॉर्ड से संकेत मिलता है कि चावेज़ खान को आधिकारिक तौर पर भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। अमानतुल्ला खान ने 12 फरवरी को लिखे पत्र में कहा, “दिल्ली पुलिस के कुछ लोग मुझे झूठे मामले में फंसा रहे हैं। दिल्ली पुलिस जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करने आई थी, वह जमानत पर है। पुलिस अपनी गलती छिपाने के लिए मुझे झूठे मामले में फंसा रही है।”

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