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फ्रीबीज के चक्कर में सारे पैसे कर दिए खर्च : दिल्ली हाई कोर्ट

हाई कोर्ट ने दिल्ली कोचिंग सेंटर में हुई मौत पर AAP सरकार और MCD सभी को खूब सुनाया

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को शहर के राजिंदर नगर इलाके में हाल ही में बेसमेंट में पानी भर जाने के बाद दिल्ली सरकार की मुफ्त नीतियों की आलोचना की है। 27 जुलाई को तीन सिविल सेवा अभ्यर्थियों की मौत हो गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को निर्देश दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि फ्री बीज के कारण, सरकार के पास शहर की बढ़ती आबादी के सामने बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से शहर की जल निकासी व्यवस्था को उन्नत करने के लिए पैसे नहीं हैं।
आप बहुमंजिला इमारतों की अनुमति दे रहे हैं, लेकिन उचित नाली नहीं है। एसीजे ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि यदि आपके पास वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आप बुनियादी ढांचे का उन्नयन कैसे करेंगे? आप मुफ़्त संस्कृति चाहते हैं। आप कोई पैसा इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप कोई पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम एमसीडी से परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं कि 5 करोड़ रुपये से ऊपर की कोई भी परियोजना स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित की जाएगी। लेकिन कोई समिति नहीं है। कल, उन्होंने कहा कि एक योजना को कैबिनेट में जाना है। इसकी अगली तारीख क्या है? आपको इस मुफ्त संस्कृति पर निर्णय लेना है। इस शहर में 3.3 करोड़ लोगों की आबादी है जबकि यह 6-7 लाख लोगों के लिए योजना बनाई गई थी। आप बुनियादी ढांचे को उन्नत किए बिना इतने लोगों को समायोजित करने की योजना कैसे बनाते हैं?
पीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की मांग की गई थी। दिल्ली के पुराने राजेंद्र नगर में राऊ के आईएएस कोचिंग सेंटर में बाढ़ के कारण बेसमेंट में पानी भरने से तीन अभ्यर्थियों की मौत हो गई। जनहित याचिका में राष्ट्रीय राजधानी के प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय समिति के गठन की मांग की गई है ताकि उनके संबंधित जिलों में अवैध वाणिज्यिक निर्माण की जांच की जा सके और उसका पता लगाया जा सके।

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