सुप्रीम कोर्ट ने नरसंहार के 8 दोषियों को दी जमानत
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (पीएसी) के 16 पूर्व सदस्यों में से आठ को जमानत दे दी, जिन्हें हाशिमपुरा नरसंहार मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय ने पलट दिया था। न्यायमूर्ति ए एस ओका और न्यायमूर्ति ए जी मसीह की पीठ ने उनकी दलील पर ध्यान दिया कि 2018 में उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें बरी करने के फैसले को पलटने के बाद वे लंबे समय तक कारावास की सजा भुगत रहे थे। दोषियों का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अमित आनंद तिवारी ने तर्क दिया कि 2015 ट्रायल कोर्ट के बरी करने के फैसले को पलटने का उच्च न्यायालय का फैसला गलत था।
उच्च न्यायालय ने प्रमुख सबूतों की अनदेखी की और इस सिद्धांत की अनदेखी की कि बरी करने के फैसले को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि दो दृष्टिकोण संभव हैं। तिवारी ने मुकदमे और अपील प्रक्रियाओं के दौरान अभियुक्तों के अनुकरणीय आचरण पर भी प्रकाश डाला। हाशिमपुरा नरसंहार देश की आजादी के बाद के इतिहास में सांप्रदायिक हिंसा के सबसे काले प्रकरणों में से एक है। 22 मई 1987 को मेरठ में सांप्रदायिक दंगों के दौरान, पीएसी की ‘सी-कंपनी’ 41वीं बटालियन के कर्मियों ने 42 मुस्लिम लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। पीड़ितों को एक लॉरी में ले जाया गया, करीब से गोली मारी गई और उनके शवों को गंग नहर और हिंडन नहर में फेंक दिया गया। जबकि कुछ लोग गोलीबारी से बच गए और अत्याचार के गवाह बने बाद में केवल 11 शवों की पहचान की गई, जबकि कई पीड़ितों के अवशेष कभी बरामद नहीं हुए।
यह नरसंहार कथित तौर पर एक सैन्य अधिकारी के भाई की हत्या और क्षेत्र में असामाजिक तत्वों द्वारा राइफलों की चोरी के प्रतिशोध में किया गया था। इस घटना ने देश को झकझोर कर रख दिया और इसकी व्यापक निंदा हुई। उत्तर प्रदेश अपराध शाखा, आपराधिक जांच विभाग (सीबी-सीआईडी) द्वारा की गई प्रारंभिक जांच, 1996 में 18 पीएसी कर्मियों के खिलाफ आरोप पत्र में समाप्त हुई, जिसमें एक पूरक आरोप पत्र में 19वां आरोपी जोड़ा गया। 2002 और 2007 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था।