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सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को लगाई फटकार, कहा- सिर्फ कोटा में ही छात्र क्यों कर रहे आत्महत्या?

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कोटा शहर में छात्रों की आत्महत्याओं में वृद्धि पर राजस्थान सरकार की खिंचाई की और स्थिति को गंभीर बताया। एक मामले की सुनवाई के दौरान, जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने कहा कि इस साल अब तक शहर से 14 आत्महत्या के मामले सामने आए हैं। न्यायमूर्ति पारदीवाला ने राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील से पूछा कि आप एक राज्य के रूप में क्या कर रहे हैं? ये बच्चे आत्महत्या क्यों कर रहे हैं और केवल कोटा में ही क्यों? क्या आपने एक राज्य के रूप में इस पर विचार नहीं किया?
वकील ने कहा कि आत्महत्या के मामलों की जांच के लिए राज्य में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया था। शीर्ष अदालत आईआईटी, खड़गपुर में पढ़ने वाले 22 वर्षीय छात्र की मौत के मामले की सुनवाई कर रही थी। छात्र 4 मई को अपने छात्रावास के कमरे में लटका हुआ पाया गया था। शीर्ष अदालत एक अन्य मामले की भी सुनवाई कर रही थी जिसमें एक लड़की नीट की परीक्षा देने वाली थी और कोटा में अपने कमरे में लटकी हुई पाई गई थी, जहां वह अपने माता-पिता के साथ रहती थी।
शीर्ष अदालत ने समझा कि आईआईटी खड़गपुर के छात्र की मौत के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शीर्ष अदालत ने हालांकि, 8 मई को दर्ज की गई प्राथमिकी में चार दिन की देरी पर सवाल उठाया। “इन बातों को हल्के में न लें। ये बहुत गंभीर बातें हैं। पीठ ने शीर्ष अदालत के 24 मार्च के फैसले का हवाला दिया, जिसमें उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की आत्महत्या के बार-बार होने वाले मामलों पर संज्ञान लिया गया था और छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया गया था।

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